
अब सड़क से 50 मीटर की दूरी होने पर हाॅट मिक्स प्लांट लग सकेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाॅट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट, अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति-2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
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